9190 प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण में चुनाव आचार संहिता नहीं बनेगी बाधा

9190 प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण में चुनाव आचार संहिता नहीं बनेगी बाधा
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चंडीगढ़ : हरियाणा में 10 दिन पहले स्थानांतरित किए गए 9190 प्राथमिक शिक्षकों की रिलीविंग और ज्वाइनिंग में चुनाव आचार संहिता बाधा नहीं बनेगी। मौलिक शिक्षा विभाग के अनुरोध पर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आचार संहिता से छूट का जो प्रस्ताव भेजा था, उसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर लिया है। स्थानांतरित किए गए प्राथमिक शिक्षक अब आसानी से नए स्कूल में ड्यूटी संभाल सकते हैं।

वर्ष 2004, 2008 और 2011 बैच के प्राथमिक शिक्षकों (जेबीटी) के अंतर जिला तबादलों के बाद मौलिक शिक्षा विभाग ने विगत 16 मार्च को वर्ष 2017 बैच के 9190 जेबीटी शिक्षकों को स्कूल अलाट किए थे। इन शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी कि अगले ही दिन लोकसभा चुनावों की घोषणा होने से आचार संहिता लग गई। इस कारण स्थानांतरण प्रक्रिया प्रभावित हुई और मौलिक शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बहरहाल आयोग की मंजूरी के बाद इन शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जा सकेगा।

हालांकि सभी शिक्षकों को अभी अस्थाई रूप से स्कूल अलाट किए गए हैं। भविष्य में जब भी तबादला ड्राइव शुरू होगी, इन्हें भाग लेना होगा। इसके बाद ही स्थाई रूप से स्कूल अलाट किए जाएंगे। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को रिलीव करते हुए तुरंत प्रभाव से नए स्कूलों में ज्वाइनिंग कराएं। अध्यापक की रिलीविंग व ज्वाइनिंग का डेटा पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। अतिथि अध्यापक अपने वर्तमान स्कूल में कार्यरत रहेंगे जब तक कि उन्हें स्पेशल स्थानांतरण ड्राइव के माध्यम से स्कूल अलाट नहीं किए जाते।

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