EPFO: 31 दिसंबर तक निपटा लें PF से जुड़ा ये जरूरी काम! वरना होगा भारी नुकसान

EPFO: 31 दिसंबर तक निपटा लें PF से जुड़ा ये जरूरी काम! वरना होगा भारी नुकसान
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EPFO Update : यदि आप किसी संगठन में कार्यरत हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती है। हर वर्ष नए ईपीएफ सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ई-नामित नहीं होता। इसके कारण उन्हें सालाना लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। ईपीएफओ ने नए सदस्यों के लिए 31 दिसंबर तक ई-नामित कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

अगर कोई कारण हो कि सदस्य यह आवश्यक कार्य नहीं करता है, तो उसे सोशल सिक्योरिटी के अधीन से मिलने वाली 7 लाख रुपये की सुविधा से वंचित किया जाता है। इसलिए याद रहे, ई-नामित का कार्य निश्चित रूप से करें, ताकि आप ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकें।

घर बैठे ऐसे करें ई-नोमिनेशन

एक्सपर्ट संदीन राही के मुताबिक, "सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा. यहां आपको सबसे पहले ‘Services’ ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद में आपको यहां ‘For Employees’ पर क्लिक करना है.

अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें. इसके बाद यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें. सारी डिटेल भरने के बाद सब्मिट कर दें. ज्यादा जानकारी के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, यदि आप ई-नोमिनेशन करा लेते हैं.

ये है 7 लाख रुपए की सुविधा

ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में लगभग 7 करोड़ लोगों के खाते ईपीएफओ में हैं। हर साल कुछ न कुछ नए खाताधारक जुड़ते रहते हैं। सभी खाताधारकों को ईपीएफओ एम्‍प्लॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम के अंतर्गत कवर दिया जाता है।

यह स्‍कीम 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है। ई-नॉमिनेशन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी हित में है। किसी कारणवश कर्मचारी की मौत होने पर पूरा राशि नॉमिनी के हाथों में जाता है। ई-नॉमिनेशन की योजना 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन आज भी कई कर्मचारी हैं जिन्होंने यह काम नहीं कराया है। ऐसे लोगों को बिना देरी के ई-नॉमिनेशन की सलाह दी जाती है।

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