किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी, फटाफट कर लें आवेदन

हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें solar water pumping system को लागू करने पर 75% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी, फटाफट कर लें आवेदन
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हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें solar water pumping system को लागू करने पर 75% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत, किसान 19 जनवरी से 29 जनवरी 2024 तक saralharayana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को अपने भूमि स्वामित्व, आधार कार्ड, पारिवारिक आईडी, और एक वचन पत्र की आवश्यकता है। जिन किसानों के पास पहले से ही सोलर वाटर पंप या बिजली आधारित पंप का कनेक्शन नहीं है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत, 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया में लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि जोत के आधार पर किया जाएगा। चयन होने पर, लाभार्थी सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके अपना हिस्सा जमा कर सकेंगे।

आवेदन करने के बाद, चयनित लाभार्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ पीएम-कुसुम पोर्टल (www.pmkusum.hareda.gov.in) पर जा सकते हैं और सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा कर सकते हैं।

इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने और सहायता के लिए, आप हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की आधिकृत वेबसाइट hareda.gov.in और आपके जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

इस योजना में आवेदन करने का एक सुनहरा मौका है, जो किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा प्रदान करके उनकी आर्थिक सुरक्षा में मदद करेगा। इस योजना के लाभ से जुड़ने के लिए 19 जनवरी से 29 जनवरी 2024 तक saralharayana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

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