किसानों भाइयो को 3 से 10 हॉर्स पावर के सौर पंप पर मिलेगी 75% सब्सिडी, 7 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन
धान उत्पादक किसान जिनके क्षेत्र में भूजल स्तर HWRA रिपोर्ट के आधार पर 40 मीटर से नीचे चला गया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर के सौर पंप पर 75% सब्सिडी, 7 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा योजना के अंतर्गत, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब किसान अपने खेतों में सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत, 3 से 10 हॉर्स पावर के सौर पंप पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
आवेदन कैसे करें
सबसे पहले www.pmkusum.hareda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें
किसान को अपने फैमिली आईडी में अपना मोबाइल नंबर या सरल आईडी दर्ज करना होगा
चयन करने के लिए 3 कंपनियों का चयन करें और चयन फॉर्म पोर्टल पर ही अपलोड करें
राशि चालान में वर्चुअल बैंक खाता या नेटबैंकिंग से भुगतान करें
सौर पंप की संपूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाएं
आवेदन के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज:
परिवार पहचान पत्र (PPP)
आवेदक के परिवार (PPP) के नाम पर सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए
आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए
आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द होना चाहिए
जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है
धान उत्पादक किसान जिनके क्षेत्र में भूजल स्तर HWRA रिपोर्ट के आधार पर 40 मीटर से नीचे चला गया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
जिन किसानों ने 23 जून से 12.07.2023 के दौरान आवेदन किया था, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन किसानों को लाभार्थी हिस्सा फिर से जमा करने का अवसर दिया जाएगा।