किसानों को 1 लीटर डीजल पर मिलेगा 75 रूपये का अनुदान, यानी एक डीजल पर खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 20 रूपये, अभी करें आवेदन

इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले डीजल पर 80% अनुदान प्रदान किया जाएगा।

किसानों को 1 लीटर डीजल पर मिलेगा 75 रूपये का अनुदान, यानी एक डीजल पर खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 20 रूपये, अभी करें आवेदन
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किसानों को 1 लीटर डीजल पर मिलेगा 75 रूपये का अनुदान, यानी एक डीजल पर खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 20 रूपये, अभी करें आवेदन

बिहार सरकार ने किसानों की सिंचाई की लागत को कम करने के लिए डीजल अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले डीजल पर 80% अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना बिहार राज्य के स्थाई और रजिस्टर्ड किसानों को लाभ पहुंचाएगी जो सिंचाई के लिए डीजल का उपयोग करते हैं।


डीजल अनुदान योजना के तहत किसानों को 1 लीटर डीजल पर 75 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अगर बिहार में डीजल के रेट (Diesel Price In Bihar) की बात करें तो यह करीब 95 रुपए प्रति लीटर है। इस प्रकार किसानों को प्रति लीटर सिर्फ 20 रूपये व्यय करने होंगे। जो कि कुल डीजल लागत का 20% ही होगा। 80% राशि का भुगतान सरकार करेगी।

यहां हम आपको डीजल अनुदान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बताएंगे:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: डीजल अनुदान योजना के लिए आवेदन करने के लिए बिहार सरकार के डीबीटी एग्रीकल्चर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आप इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जा सकते हैं: यहां जाएं

डीजल अनुदान योजना के लिए आवेदन करें: होम पेज पर ही डीजल अनुदान योजना के लिए आवेदन करें का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें और आवेदन करें। यदि विकल्प खोजने में किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप सीधे इस लिंक का उपयोग करके भी आवेदन कर सकते हैं।

पंजीकरण संख्या का उपयोग: आवेदन करने की प्रक्रिया में आपके पास किसान पंजीकरण संख्या का होना जरूरी है। यदि आपका किसान पंजीकरण नहीं है, तो पहले किसान पंजीकरण करवा लें।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें: आवेदन करते समय आपको आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी जानकारी और अपने विवरणों को भरना होगा। सभी विवरण ध्यान से भरें और आवेदन को सबमिट करें।

संपर्क करें: यदि आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो नजदीकी सीएससी सेंटर विजिट करें या कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी या अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें

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