सरकार खोल रही किसानों के लिए खुशियों का पिटारा, 75% सब्सिडी के लिए प्रत्येक किसान कर सकता है इन योजनाओं में आवेदन
किसानों को ताजा फल, सब्जी तथा फूलों के निर्यात पर 3 वर्ष तक अधिकतम 10 लाख रूपये का भाड़ा अनुदान दिया जा रहा है
सरकार खोल रही किसानों के लिए खुशियों का पिटारा, 75% सब्सिडी के लिए प्रत्येक किसान कर सकता है इन योजनाओं में आवेदन
राजस्थान सरकार की उपक्रमित कृषि प्रसंस्करण योजना ने दिसंबर 2019 से राज्य के किसानों के लिए नए द्वार खोले हैं। इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, और मिल्क चिलिंग प्लांट के लिए अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि आधारित उद्योगों में निवेश करने की प्रोत्साहना देना है।
योजना के मुख्य फायदे:
किसानों को ताजा फल, सब्जी तथा फूलों के निर्यात पर 3 वर्ष तक अधिकतम 10 लाख रूपये का भाड़ा अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही अजैविक रूप से प्रमाणित उत्पादों के निर्यात पर 5 वर्ष तक अधिकतम 20 लाख रुपए का भाड़ा अनुदान देय है।
विविधता की स्थापना: इस योजना के तहत, किसान फल-सब्जी प्रसंस्करण से लेकर मसाला प्रसंस्करण, अन्य उपभोक्ता खाद्य प्रसंस्करण तक कई उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं।
पशुपालन में विकास: योजना से पशुपालन क्षेत्र में भी विकास होगा, जैसे कि दूध प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, मुर्गा और मत्स्य प्रसंस्करण।
स्वास्थ्य और ऊर्जा संरक्षण: सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से कृषि उपयोग में ऊर्जा का संरक्षण होगा।
अनुदान विवरण:
योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को निम्नलिखित प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं:
उद्यम क्षेत्र अनुदान राशि
किसान और उनके संगठन
₹1.5 करोड़ या 75% लागत
अन्य पात्र उद्यमियों
₹1.5 करोड़ या 50% लागत
सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना
₹10 लाख
प्रतिवर्ष कौशल विकास प्रशिक्षण
₹25 लाख प्रति संस्थान
प्रोत्साहन पेटेंट और डिजाइन
₹2 लाख प्रतिवर्ष
गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाणन
₹2 लाख प्रतियोग्यता
प्रतिवर्ष शोध और विकास प्रोत्साहन
₹20 लाख
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा–किसान और उद्यमी योजना के तहत प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या ज़िले के उद्यान विभाग कार्यालय में संपर्क करें।