हरियाणा सरकार द्वारा मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए अनुदान: यहाँ जानें कैसे उठाएं लाभ

हरियाणा सरकार ने मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए 50% अनुदान प्रदान करने का ऐलान किया है।

हरियाणा सरकार द्वारा मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए अनुदान: यहाँ जानें कैसे उठाएं लाभ
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हरियाणा सरकार ने मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने घोषणा की है कि सरकार अब मसालों की खेती पर अनुदान प्रदान करेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस योजना से लाभ उठा सकते हैं और क्या प्रक्रिया है इसमें भाग लेने के लिए।

अनुदान की विवरण:

हरियाणा सरकार ने मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए 50% अनुदान प्रदान करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि यदि आप मसालों की खेती करते हैं, तो सरकार आपके खेती के व्ययों का 50% बोझ उठाएगी। यह एक बड़ी सुविधा है जो किसानों को अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी।

खेती की प्रमुख फसलों पर अनुदान:

इस योजना के अंतर्गत, कुछ मुख्य मसालों पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

मसाला अनुदान प्रति एकड़

लहसुन 30,000 रुपये

धनिया 15,000 रुपये

मैथी 15,000 रुपये

मेंथा 6,400 रुपये

लेमनग्रास 6,400 रुपये

सिट्रोनेला 6,400 रुपये

आपके पास इन मसालों की खेती का विचार है तो आप इन अनुदानों का लाभ उठा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया:

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

पोर्टल पर लॉगिन: हरियाणा सरकार के आधिकृत पोर्टल hortnet.gov.in पर जाएं और अपने खाते में लॉगिन करें।

रजिस्ट्रेशन: आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपके व्यक्तिगत और कृषि संबंधित विवरण होने चाहिए।

योजना का चयन: रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको उस मसाले का चयन करना होगा जिस पर आप खेती करना चाहते हैं।

आवेदन जमा करें: चयनित मसाले के लिए आवेदन जमा करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

अनुदान की स्वीकृति: आपके आवेदन को सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाने पर, आपको अनुदान प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना:

सरकार ने इस योजना के अंतर्गत उत्पादन से पहले होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को शुरू की है। इसका मतलब है कि आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं, जिससे आपकी फसलों की सुरक्षा होगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

यदि आप इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप गुरुग्राम जिले के बागवानी अधिकारी के कार्यालय में जा सकते हैं या फिर विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर संपर्क कर सकते हैं।

समापन:

हरियाणा सरकार द्वारा मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें फसलों का उचित दाम दिलाना है। इसके लिए आवश्यक अनुदान और बीमा योजना का प्रावधान किया गया है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहिए और अपनी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

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