हरियाणा में पेंशन योजनाओं को मिला बढ़ावा: जानें कौन-कौन से लोग होंगे लाभान्वित, इन रोगियों को भी मिलेंगे हर महीने 3000

हरियाणा में पेंशन योजनाओं को मिला बढ़ावा: जानें कौन-कौन से लोग होंगे लाभान्वित, इन रोगियों को भी मिलेंगे हर महीने 3000
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हरियाणा में पेंशन योजनाओं को मिला बढ़ावा: जानें कौन-कौन से लोग होंगे लाभान्वित, इन रोगियों को भी मिलेंगे हर महीने 3000

खेत खजाना, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 14 श्रेणियों की पेंशन में ढाई सौ रुपये की वृद्धि की है। इसके अलावा, नौ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की दरों में भी 2000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे लगभग 31.40 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जानकारी दी है।

पेंशन योजनाओं का लाभ

पेंशन योजनाओं का लाभ वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांग, लाडली, निराश्रित बच्चे, बौने, किन्नर, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे, कश्मीरी प्रवासी, विधुर, अविवाहित, कैंसर रोगी और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोग उठा सकते हैं। इन योजनाओं के तहत, इन लोगों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों को भी 3000 रुपये की मासिक दिव्यांगता पेंशन मिलेगी।

पेंशन योजनाओं का उद्देश्य

पेंशन योजनाओं का उद्देश्य समाज के वंचित, असहाय, गरीब और अधिकारहीन वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे इन लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, इन लोगों को समाज में सम्मान और समानता का भाव मिलेगा। पेंशन योजनाओं से सरकार ने समाज के विकास और समृद्धि का संकल्प लिया है।

पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करें

पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए, आपको सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट 1 पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि दर्ज करना होगा। आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। आपका आवेदन सेवा विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा और यदि आप पात्र हैं, तो आपको पेंशन का लाभ मिलेगा।

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र, तहसीलदार, बीडीओ, एसडीएम, डीसी या विधायक के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति भी लगानी होगी। आपका आवेदन उनके द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा और आपको एक आवेदन संख्या दी जाएगी।

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