खेती के साथ शुरू करें अपना बिजनेस, सरकार दे रही 10 लाख रुपए की सब्सिडी, 30 सितंबर तक यहां करें आवेदन

इस योजना के तहत बिहार सरकार 2023-24 वित्त वर्ष के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आवेदन लेगी, और 8000 आवेदनों को चुनने का प्रक्रिया होगा।

खेती के साथ शुरू करें अपना बिजनेस, सरकार दे रही 10 लाख रुपए की सब्सिडी, 30 सितंबर तक यहां करें आवेदन
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खेती के साथ शुरू करें अपना बिजनेस, सरकार दे रही 10 लाख रुपए की सब्सिडी, 30 सितंबर तक यहां करें आवेदन

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (CM Entrepreneur Scheme) बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन सभी लोगों के लिए है जो खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार 2023-24 वित्त वर्ष के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आवेदन लेगी, और 8000 आवेदनों को चुनने का प्रक्रिया होगा। यह योजना विभिन्न कैटेगरी में व्यापारिक प्रोजेक्ट्स को समर्थित करेगी, और उन्हें ₹10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

कैटेगरी A - 58 प्रोजेक्ट्स के लिए 4000 लाभुकों का चयन

इस कैटेगरी में, 58 प्रोजेक्ट्स के लिए 4000 लाभुकों को चुना जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में विभिन्न उद्योगों के मौके शामिल हैं, और इस कैटेगरी के लिए ₹10 लाख का वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा।

कैटेगरी B - लेदर और टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और अन्य क्षेत्र के लिए 24 प्रोजेक्ट्स के लिए 3500 लाभुकों का चयन

इस कैटेगरी में, लेदर और टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, और अन्य क्षेत्रों में 24 प्रोजेक्ट्स के लिए 3500 लाभुकों को चुना जाएगा। इसमें व्यापारिक क्रियाओं के लिए ₹10 लाख का आर्थिक समर्थन भी शामिल है।

कैटेगरी C - बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में लेदर और टेक्सटाइल क्षेत्र के 5 प्रोजेक्ट्स के लिए 500 लाभुकों का चयन

इस कैटेगरी में, बियाडा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में लेदर और टेक्सटाइल क्षेत्र के 5 प्रोजेक्ट्स के लिए 500 लाभुकों को चुना जाएगा। यहां भी ₹10 लाख का आर्थिक समर्थन प्रदान किया जाएगा।

योजना की शर्तें

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए.

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 या इंटरमीडिएट/ आई.टी.आई/ पोलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ जनजाति उद्यमी योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति/ जनजाति के पुरुष/महिला ही आवेदन कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष/महिला ही आवेदन कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत केवल सामान्य और पिछड़ा वर्ग (BC-2) के पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत सभी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती हैं.

योजना के फायदे

इस योजना के तहत, आपको ₹10 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन और ₹5 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आपको लोन को 7 वर्षों में चुकाना होगा, और सब्सिडी का उपयोग व्यवसाय की शुरुआत में कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो बिहार के उद्यमी वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना नए व्यवसायिक दृष्टिकोण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बिहार के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आवेदन करने का समय आ गया है, इसलिए अपने उद्यमी सपने को पूरा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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