ट्रेक्टर और खेती मशीनों पर मिलेगी 1लाख रूपये की सब्सिडी, किसान सरल तरीके से यहाँ करें ऑनलाइन आवेदन करें
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते है. ऑनलाइन के लिए www.uphorticulture.in पर जाकर अ करना होगा.

ट्रेक्टर और खेती मशीनों पर मिलेगी 1लाख रूपये की सब्सिडी, किसान सरल तरीके से यहाँ करें ऑनलाइन आवेदन करें
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत, उद्यान विभाग ने खेती मशीनों पर सब्सिडी प्रदान करने का ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत, ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर को लेकर कई जिलों को चुना गया है। इन मशीनों पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी किसानों को प्रदान की जा रही है।
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन: किसान इस योजना का लाभ ऑनलाइन www.uphorticulture.in पर जाकर उठा सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन: किसान अपने जिले के उद्यान विभाग कार्यालय में प्रार्थना पत्र भरकर जमा कर सकते हैं।
जिला-वार योजना वितरण
चित्रकूट जिले में, 20 हॉर्स पावर के चार ट्रैक्टरों का वितरण किया जा रहा है और लाभार्थी को एक लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसी तरह, अन्य जिलों में भी मशीनों का वितरण हो रहा है।
पावक की शक्ति अनुदान (रुपये)
कम से कम 8 बीएचपी 75,000
कम से कम 5 बीएचपी और उससे कम 50,000
आवेदन के लिए योग्यता
खेती योग्य जमीन: किसान के पास खेती के लिए योग्य जमीन होनी चाहिए।
वार्षिक कमाई: किसान की वार्षिक कमाई 1.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
बैंक अकाउंट और पैन: किसान के पास बैंक अकाउंट और पैन कार्ड होना चाहिए।
पहले से ट्रैक्टर नहीं: ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने वाले किसान के पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।
इस योजना के लाभ को प्राप्त करने के लिए, किसानों को अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने जिले के उद्यान विभाग कार्यालय में संपर्क करना चाहिए।