Tractor Subsidy : 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी के साथ घर लें जाएं 2WD ट्रैक्टर, यहां से करें आवेदन

ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है जो खेती के कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाती है।

Tractor Subsidy : 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी के साथ घर लें जाएं 2WD ट्रैक्टर, यहां से करें आवेदन
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Khet Khajana,Tractor Subsidy : ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है जो खेती के कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को 20 पीटीओ एचपी से लेकर 40 पीटीओ एचपी तक के ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।

कितनी मिलेगी Tractor Subsidy

कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना के तहत 20 पीटीओ एचपी से ऊपर और 40 पीटीओ एचपी तक के 2 WD ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसान, महिलाओं और पूर्वात्तर राज्य के लाभाथियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। इसमें लाभार्थियों को 20 पीटीओ एचपी से ऊपर के ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं अन्य वर्ग के लाभार्थियों को इस ट्रैक्टर की खरीद पर 40 प्रतिशत अनुदान मिलता है, जो अधिकतम 2 लाख रुपए तक है।

पात्रता और शर्तें

ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ विशेष तौर पर छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास खेती योग्य भूमि होना जरूरी है। खेत की जमीन के कागज किसान के नाम होने चाहिए। उन किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा जो पहले इसका लाभ उठा चुके हैं। एक परिवार में एक सदस्य को ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना के तहत विभिन्न 2 WD ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए समय-समय पर कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग की ओर से ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसान इस योजना के तहत आवेदन करके ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं।

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