खेती कार्य के दौरान किसान के साथ हुई कोई भी दुर्घटना पर सरकार देगी 5 लाख रूपए का मुआवजा, इसमें बाढ़, फसल में आग लगना, पेड़ गिरना व अन्य घटना शामिल

इस योजना के तहत, किसानों को किसी भी दुर्घटना के मामले में 5 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम दिया जाएगा। इसके अलावा, दुर्घटना के पीड़ित को 60 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक मदद भी प्रदान की जाएगी

खेती कार्य के दौरान किसान के साथ हुई कोई भी दुर्घटना पर सरकार देगी 5 लाख रूपए का मुआवजा, इसमें बाढ़, फसल में आग लगना, पेड़ गिरना व अन्य घटना शामिल
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खेती कार्य के दौरान किसान के साथ हुई कोई भी दुर्घटना पर सरकार देगी 5 लाख रूपए का मुआवजा, इसमें बाढ़, फसल में आग लगना, पेड़ गिरना व अन्य घटना शामिल

कृषि क्षेत्र में काम करते समय खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा जोखिम भरा होता है। प्राकृतिक आपदाओं या जंगली चट्टानों के हमलों के दौरान, किसान दुर्घटना कल्याण योजना की तरफ से एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और सहायता की जरूरत हो सकती है। हर साल, कई किसान इन दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं, जिससे उन्हें अपनी जीवन-माल की नुकसान झेलना पड़ता है। कई बार, इस दुर्घटना का परिणाम ऐसा होता है कि किसान की मौत हो जाती है, और परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" को संचालित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, किसानों को किसी भी दुर्घटना के मामले में 5 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम दिया जाएगा। इसके अलावा, दुर्घटना के पीड़ित को 60 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक मदद भी प्रदान की जाएगी। यह योजना काफी महत्वपूर्ण है और प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद कर रही है।

मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना बीमा योजना के लाभ:

इस योजना के तहत, प्रदेश के किसानों को निम्नलिखित स्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:

दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर.

60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता से पीड़ित होने पर.

योजना के अंतर्गत शामिल होने वाली दुर्घटनाएं:

आग लगने की घटनाएं.

बाढ़ और बिजली गिरने की चपेट.

सर्पदंश, जीव-जंतु, और जानवरों के आक्रमण.

अपराधी पर हमला, लूट-डकैती, हत्या या अपहरण के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं.

पोखरा, तालाब, झील, नदी, समुद्र में डूबना.

रेल, सड़क, और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं.

तूफ़ान और प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बर्फबारी, आदि.

किसान कौन से दस्तावेज़ जमा करें:

योजना के लिए आवेदन करते समय, किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है:

जमीन की प्रमाणिकता खतौनी की प्रति

बटैदार गाइड प्रस्तर-3 (ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र

आयु का प्रमाण-पत्र, निवास का प्रमाण, आधार कार्ड, आदि

पंचनामा पर संभव नहीं होने पर, मृत्यु प्रमाण पत्र

अंतिमता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक की प्रति

मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें:

किसान किसान दुर्घटना कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।

आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी दर्ज करें, जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, दिनांक, थाना, तहसील, जिला, दुर्घटना का कारण आदि।

आवेदन पत्र तहसील में प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें दुर्घटना के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से, किसान और उनके परिवारों को सुरक्षित और सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होता है

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