कुते के काटने पर सरकार देगी मुआवजा, जितना बड़ा घाव उतना ही ज्यादा पैसा, जाने क्या कहता है कानून ?

कुते के काटने पर सरकार देगी मुआवजा, जितना बड़ा घाव उतना ही ज्यादा पैसा, जाने क्या कहता है कानून ?
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कुते के काटने पर सरकार देगी मुआवजा, जितना बड़ा घाव उतना ही ज्यादा पैसा, जाने क्या कहता है कानून ?

खेत खजाना : चंडीगढ़, हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने से होने वाले घावों के लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस फैसले में राज्यों को जिम्मेदारी देने का आदान-प्रदान किया गया है और यहां तक कहा गया है कि जितना बड़ा घाव, उतना ज्यादा मुआवजा।

हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने से होने वाले घावों के मामलों में राज्यों को मुआवजा देने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। फैसले के अनुसार, वित्तीय मुआवजा का निर्धारण न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान के लिए होगा, और जहां त्वचा से मांस खींच गया होगा, वहां प्रति 0.2 सेमी घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपये होंगे।

उच्च न्यायालय ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का भी आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने बताया कि समितियों द्वारा मुआवजे की घोषणा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा दायर किए जाएंगे और इस प्रक्रिया का निर्धारण चार महीने के भीतर होगा। फैसले के बाद, राज्य मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, और उसे राज्य की दोषी एजेंसियों/सहायकों या निजी व्यक्ति से इसकी वसूली करने का अधिकार होगा।

प्रमुख सचिव (गृह) के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के कार्यालयों को भी आदेश दिया गया है कि फैसले की प्रतियां आवश्यक और त्वरित कार्रवाई और अनुपालन के लिए भेजी जाएं। हाई कोर्ट उन घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो आवारा, जंगली जानवरों के वाहन के सामने अचानक आने से हुई चोटों या मृत्यु के कारण हुई थीं।

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