किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर देने के लिए 80 करोड रुपए खर्च करेगी सरकार, साथ ही किसान भाइयों को दिए जाएंगे 970 कृषि यंत्र
इस योजना का लाभ सभी जिलों के किसानों, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल छाजन समितियां, जल पंचायत, लैंपस, और अन्य कृषि संगठनों को मिलेगा।
किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर देने के लिए 80 करोड रुपए खर्च करेगी सरकार, साथ ही किसान भाइयों को दिए जाएंगे 970 कृषि यंत्र
कृषि संबंधी कार्यों में ट्रैक्टर का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन महंगाई के कारण हर किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो पाता है। इस समस्या का समाधान करते हुए झारखंड सरकार ने ट्रैक्टर वितरण योजना की शुरुआत की है जिसमें 50% सब्सिडी के साथ किसानों को ट्रैक्टर मिलेगा।
योजना की मुख्य बातें
सरकार ने इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
सब्सिडी की राशि
किसानों को ट्रैक्टर की कीमत पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी।
कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी
योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर के साथ-साथ अन्य कृषि उपकरणों पर भी 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
कौन कैसे होगा योजना का लाभार्थी?
इस योजना का लाभ सभी जिलों के किसानों, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल छाजन समितियां, जल पंचायत, लैंपस, और अन्य कृषि संगठनों को मिलेगा। प्राथमिकता उन किसान समूहों को दी जाएगी जिनके पास 10 एकड़ या इससे अधिक खेती योग्य भूमि है। इसके लिए किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और अन्य दो कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के प्रथम चरण में 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरणों का वितरण किए जाने का लक्ष्य है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों को योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड
ट्रैक्टर चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस
खेत की जमाबंदी की नकल
बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
जाति प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)
आवेदन कैसे करें?
यदि आप झारखंड राज्य के किसान हैं, तो आप जिला स्तरीय समिति के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें।