फसल बीमा के लिए आज है अंतिम दिन, अगर नहीं करवाया पंजीकरण तो फसल बर्बादी पर नहीं मिलेगा लाभ, तुरंत करें आवेदन

इस निर्देश के अनुसार, किसान 1अक्टूबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपनी कपास की फसल का पंजीकरण कर सकते हैं और फसल को सुरक्षित बना सकते हैं।

फसल बीमा के लिए आज है अंतिम दिन, अगर नहीं करवाया पंजीकरण तो फसल बर्बादी पर नहीं मिलेगा लाभ, तुरंत करें आवेदन
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फसल बीमा के लिए आज है अंतिम दिन, अगर नहीं करवाया पंजीकरण तो फसल बर्बादी पर नहीं मिलेगा लाभ, तुरंत करें आवेदन

कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत किसान अपनी फसल का पंजीकरण करके सुरक्षित रह सकते हैं हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है! कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को एक अक्टूबर से खोलने के निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से किसान अपनी कपास की फसल में हुए नुकसान का ब्योरा दर्ज कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसे किसानों को नहीं छोड़ना चाहिए।

इस निर्देश के अनुसार, किसान 1अक्टूबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपनी कपास की फसल का पंजीकरण कर सकते हैं और फसल को सुरक्षित बना सकते हैं। इससे किसानों को अपनी फसलों के नुकसान का मौका मिलेगा और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

कैसे करें ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण:

किसानों के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण करना अब हुआ बेहद आसान। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

पंजीकरण का चयन करें: वेबसाइट पर, "ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल" या "मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल" का चयन करें।

लॉगिन या पंजीकरण: अगर आपके पास पहले से खाता है, तो लॉगिन करें, अन्यथा पंजीकरण का प्रक्रिया पूरा करें।

फसल का पंजीकरण: लॉगिन करने के बाद, फसल का पंजीकरण करें और आवश्यक जानकारी भरें।

शुल्क जमा करें: फसल का पंजीकरण करने के बाद, शुल्क जमा करें और पंजीकरण पूरा करें।

इसके बाद, आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको नुकसान होने पर सहायता प्राप्त हो सकेगी।

किसानों के लिए और भी अच्छी खबरें:

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भी घोषणा की है कि राजस्व विभाग द्वारा फसल में हुए नुकसान का आकलन करते हुए रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इससे राजस्व विभाग द्वारा आकलन रिपोर्ट के आधार पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने हरियाणा फसल सुरक्षा योजना को कपास फसल के लिए शुरू किया है, जिससे किसानों को फसल बीमा के तहत सहायता प्राप्त करने का और भी अधिक अवसर मिलेगा।

कृषि मंत्री जेपी दलाल के इस निर्देश के साथ, हरियाणा के किसान अब अपनी फसलों के नुकसान को सरकार के साथ साझा कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो किसानों को उनके संग्रहणीय नुकसान से बचाने में मदद करेगा।

अब, हरियाणा के किसानों को नुकसान होने पर तत्पर रहने की जरूरत नहीं है, और वे अपनी फसलों की सुरक्षा के साथ सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।

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