ट्रैक्टर सब्सिडी 2024: एससी किसानों को मिलेगा एक लाख रुपए का अनुदान, जानें कैसे करें आवेदन

ट्रैक्टर सब्सिडी 2024: एससी किसानों को मिलेगा एक लाख रुपए का अनुदान, जानें कैसे करें आवेदन
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ट्रैक्टर सब्सिडी 2024 Tractor Subsidy 2024

ट्रैक्टर खेती के लिए एक बहुत ही उपयोगी मशीन है, जो किसानों को अपने खेतों को जोतने, बुआई, कटाई, फसलों को उठाने और अन्य कामों में मदद करती है। ट्रैक्टर की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण कई किसान इसे खरीदने में असमर्थ होते हैं। इस समस्या को देखते हुए, राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर एक लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

यह योजना 26 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है और 11 मार्च 2024 तक चलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का चालान और बिल आदि। इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा।

आवेदन करने के बाद, लाभार्थियों का चयन एक जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें उपायुक्त, कृषि अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और अन्य सदस्य शामिल होंगे। चयनित किसानों को एक लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत, केवल वही किसान पात्र होंगे, जिनके पास पहले से कोई ट्रैक्टर नहीं है और जिन्होंने पिछले सात सालों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं ली हो।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से लैस करना और उनकी आय बढ़ाना है। इससे किसानों को खेती में आसानी और तेजी होगी और उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने जिले के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया और अन्य जानकारी के लिए, किसानों को [कृषि विभाग की वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए।

एससी किसानों को मिलेगी ट्रैक्टर सब्सिडी, जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन करने के बाद, लाभार्थियों का चयन एक जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें उपायुक्त, कृषि अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और अन्य सदस्य शामिल होंगे। चयनित किसानों को एक लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत, केवल वही किसान पात्र होंगे, जिनके पास पहले से कोई ट्रैक्टर नहीं है और जिन्होंने पिछले सात सालों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं ली हो।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

यदि आप योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिला कृषि उपनिदेशक व सहायक कृषि अभियंता से संपर्क कर सकते हैं।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://agriharyana.gov.in/

योजना में आवेदन (रजिस्ट्रेशन) के लिए डायरेक्ट लिंक- https://agriharyana.gov.in/manufacturerRegSCTractor

योजना में डीलर लॉगिन हेतु डायरेक्ट लिंक- https://agriharyana.gov.in/Scdealerlogin

योजना का टोल फ्री नंबर- 1800-180-2117

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