UP के किसानों की मौज, बिजली के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट, सिंचाई के लिए मिलेगी इतने घंटे बिजली

UP के किसानों की मौज, बिजली के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट, सिंचाई के लिए मिलेगी इतने घंटे बिजली
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Khet Khajana, UP news: किसानों को विद्युत आपूर्ति में सुधार का आनंद: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबर है। शनिवार को यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसलों की सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति में कमी का अहसास नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 10 घंटे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदान-प्रदान किया है, ताकि किसान अपनी सिंचाई को सही समय पर कर सकें। उन्होंने इसके साथ ही विशेष मांगों को ध्यान में रखने का भी निर्देश दिया है, जहां किसानों की विद्युत आपूर्ति में समय के अनुसार विशेष व्यवस्था की जाएगी। किसानों को नए कनेक्शन देने और सामग्री की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

ऊर्जा मंत्री श्री एके शर्मा ने बताया कि उन्होंने शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस, आरडीएसएस, और बिजनेस प्लान की समीक्षा की और इन योजनाओं के लाभ को लोगों तक पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जरूरत का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ओटीएस के तीसरे चरण में 1 किलोवॉट तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है।

मंत्री ने बताया कि ओटीएस के दोनों चरणों में पूर्वांचल में 9.30 लाख, मध्यांचल में 9.25 लाख, दक्षिणांचल में 7.13 लाख, पश्चिमांचल में 7.12 लाख, और केस्को में 20 हजार उपभोक्ताओं ने ओटीएस में पंजीकरण कराया है और सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया है। इसी तरह विद्युत चोरी में भी पूर्वांचल में 18 हजार, मध्यांचल में 11 हजार, दक्षिणांचल में 18 हजार, पश्चिमांचल में 21 हजार, और केस्को में 1350 लोगों ने ओटीएस का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों को समाप्त किया है।

ओटीएस के तहत किश्तों में भी भुगतान की सुविधा: मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ओटीएस के तीसरे चरण में भी 1 किलोवॉट तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है। सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस के तहत किश्तों में भी भुगतान की सुविधा दी गई है।

तीसरे चरण में भी 1 किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 3 किलोवॉट के अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है।

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