खरीदना चाहते हैं मिनी ट्रैक्टर, तो 10% लागत के साथ ले आए घर, आवेदन के लिए यहां देखिए पूरी जानकारी

मिनी ट्रैक्टर को छोटे स्थानों/भूमि में प्रभावी और दक्षता के साथ काम करने के लिए बनाया गया होता है। उनके छोटे आकार के कारण, मिनी ट्रैक्टरों को भारत में 'छोटा ट्रैक्टर' भी कहा जाता है।

खरीदना चाहते हैं मिनी ट्रैक्टर, तो 10% लागत के साथ ले आए घर, आवेदन के लिए यहां देखिए पूरी जानकारी
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Khetkhajana

खरीदना चाहते हैं मिनी ट्रैक्टर, तो 10% लागत के साथ ले आए घर, आवेदन के लिए यहां देखिए पूरी जानकारी

किसानों के विकास और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना लागू की गई है. इस योजना के अंतर्गत देश के ऐसे किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए जाते हैं जो ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ हैं. भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश के सभी वर्गों के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना लागू की गई है इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब व अपात्र किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाना है.


देश के कई ऐसे गरीब किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर ट्रैक्टर खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं हो और वो नया ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ है सरकार द्वारा किसानों के लिए मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर बपर सब्सिडी लागू की है जिससे किसान लागत का केवल 10% हिस्सा लगाकर अपने खेतों के लिए नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी...

छोटा ट्रैक्टर उन लोगों के लिए सही विकल्प है जिनके पास कम पैसा है और कम क्षेत्र में खेती या बागवानी करते हो। मिनी ट्रैक्टर को छोटे स्थानों/भूमि में प्रभावी और दक्षता के साथ काम करने के लिए बनाया गया होता है। उनके छोटे आकार के कारण, मिनी ट्रैक्टरों को भारत में 'छोटा ट्रैक्टर' भी कहा जाता है।

सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत हमें मिनी ट्रैक्टर मिल रहे हैं साथ ही इसके लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मिल रही हैं जॉनी आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया

आवश्यक दस्तावेज


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पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट

निवास प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट

कृषि भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र: राजस्व रिकॉर्ड, 7/12 अर्क, या पट्टा

कृषि गतिविधि प्रमाण: दस्तावेज रिटर्न, कृषि रसीदें, या कृषि आय का प्रमाण

बैंक खाता विवरण: पासबुक या बैंक संदर्भ

application: पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, जिसे स्थानीय कृषि विभाग या बैंक से प्राप्त किया जा सकता है

आय प्रमाण पत्र: स्थानीय राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया

जाति प्रमाण पत्र: स्थानीय राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया (SC / ST / OBC साइट के लिए)

अपने क्षेत्र में लघु ट्रैक्टर योजना के लिए विशिष्ट दस्तावेज आवश्यकताओं के लिए स्थानीय कृषि विभाग या बैंक से जांच करने की सलाह दी जाती है।


सब्सिडी के लिए जरूरी शर्तें

किसान ने पिछले 7 वर्षों में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा होगा।

दूसरे, किसानों के नाम जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना बहुत छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।

इसके अलावा सिर्फ एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाती है।

वे Farmer जो पहले ही इस पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) का लाभ उठा चुके हैं, वे फिर से इसका लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं।

कैसे करें PM Kisan Tractor Yojana में आवेदन

PM Kisan Tractor Yojana देश के सभी इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें वही किसान (farmers) आवेदन के पात्र होंगे जिनके पास खुद की कृषि योग्य भूमि होगी। आवेदन करने के लिए किसान को कृषि विभाग या फिर नजदीकी जन सेवा केंद्र (Jan Sewa Center) में जाना होगा। सभी दस्तावेजों को साथ लेकर जाएं। केंद्र (center) पर जाकर योजना के आवेदन फॉर्म (form) को प्राप्त करें।

PM Kisan Tractor Yojana Application Form को लेने के बाद पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच (attach) करना होगा। सभी जानकारियों को सही-सही दर्ज करने के बाद। दस्तावेजों को जन सेवा केंद्र में ही जमा (submit) कर दें। जमा करने के कुछ दिन के अंदर ही आपके खाते में सब्सिडी (subsidy) की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।

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