ट्रेक्टर खरीदने पर मिलेगा 1 लाख का फायदा, जानें सरकार की योजना का पूरा प्रोसेस

अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन की तिथि 26-02-2024 से 11 - 3 - 2024 ॰ 45 HP व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर ₹1 लाख का अनुदान ॰ लाभार्थियों का चयन सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा..

ट्रेक्टर खरीदने पर मिलेगा 1 लाख का फायदा, जानें सरकार की योजना का पूरा प्रोसेस
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अगर आप एक किसान हैं और अपने खेती को आधुनिक बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित वर्ग के किसानों को ट्रेक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि यंत्रों का उपयोग करने में प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है।

इस योजना के तहत, किसानों को 45 HP या उससे अधिक पावर के ट्रेक्टर पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उनका चयन ड्रा के माध्यम से होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि किसान का अनुसूचित जाति का होना, पहले से कोई ट्रेक्टर न होना, पिछले 7 साल में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रेक्टर पर सब्सिडी न लेना आदि।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने का आखिरी मौका 11 मार्च 2024 है, इसलिए जल्दी करें और अपना आवेदन करें।

ट्रेक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ उठाने वाले किसानों की सूची और उनके अनुभवों को पढ़ने के लिए, आप इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं।

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आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in के जरिये 26 फरवरी से 11 मार्च के दौरान किया जा सकता है।



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