ड्रिप संयंत्र और फव्वारा के लिए 50 से 70% तक मिलेगा अनुदान

ड्रिप संयंत्र और फव्वारा के लिए 50 से 70% तक मिलेगा अनुदान
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उद्देश्य

  • सिंचाई पानी की 50-55 प्रतिशत बचत कर इसके कुशलतम उपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना।

अनुदान

  • सामान्य कृषकों को 70 प्रतिशत एवं लघु सीमान्त अ.जा/अ.ज.जा./ महिला कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान देय है।
  • अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है।

पात्रता

  • कृषक के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि हो।

आवेदन प्रक्रिया

  • ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
  • कृषक के पास आपूर्तिकर्ता चयन का अधिकार
  • आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो), आधार कार्ड/जनाधार कार्ड, सिंचाई स्त्रोत प्रमाण पत्र, आपूर्तिकर्ता का कोटेशन ।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • फव्वारा संयंत्र पर कृषक ने जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया हो उसी वित्तीय वर्ष के सयंत्र क्रय बिल होने के स्थिति में पात्र कृषको को अनुदान देय होगा
  • भौतिक सत्यापन में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार फव्वारा संयंत्र सही पाये जानें पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में।

वैधता

  • चालू वित्तीय वर्ष

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