check bounce: क्या आप भी किसी को चैक देते हैं? हां तो, हो जाए सावधान! हो सकती है दो साल की सजा…

by

check bounce: क्या आप भी किसी को चैक देते हैं? हां तो, हो जाए सावधान! हो सकती है दो साल की सजा…

खेत खजाना, सिरसा। आज के दौर में देखा जाए तो कुछ लोग कोई सामान या फिर किसी से उधार पैसे लेकर उसे बदले में चैक दे देते है। तारीख के अनुसार पैसा भुगतान नही होता है। इतना ही नही कुछ लोग पैसे से मना ही कर देते है। ऐसे में कोर्ट ने चैक बाऊंस मामले मामले में एक व्यक्ति को दो साल की सजा व किमत से दोगुना पैसा वसूल किया है। आइये जानते है क्या है पुरा मामला।

चेक बाउंस होने पर ये है सजा का प्रावधान

बता दें कि चेक बाउंस होने की स्थिति में बैंक अपने ग्राहक से जुर्माना वसूलते हैं. ये जुर्माना अलग-अलग होता है. वहीं इसे भारत में एक अपराध माना जाता है और ऐसी स्थिति में चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के मुताबिक चेक देने वाले व्‍यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है. इस पर उसे 2 साल तक की जेल या चेक में भरी राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है. हालांकि ये उसी स्थिति में होता है जब चेक देने वाले के अकाउंट में पर्याप्‍त बैलेंस न हो और बैंक चेक को डिसऑनर कर दे.

READ MORE  सरकार बुजुर्गों को दी जा रही पेंशन को काटने का कर रही है पाप: मग्घर सिंह

चैक बाऊंस मामले में दो साल की सजा व जुर्माना
भादरा बाजार स्थित मै. चानण मल एंड कंपनी के प्रोपराइटर सुभाष गोयल शेरपुरा को कृष्ण ठेकेदार द्वारा दिए गए चैक के बाऊंस होने के मामले में अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट विशाल श्योकंद की कोर्ट ने दो साल कैद व दी गई 46.60 लाख राशि का दोगुणा भुगतान करने के आदेश दिए हंै। मैसर्ज चानण मल एंड कंपनी के संचालक सुभाष गोयल शेरपुरा ने इस संबंधी गांव तेजाखेड़ा व हाल निवासी डीसी कॉलोनी कृष्ण कुमार के खिलाफ अपने वकील अमित गोयल के माध्यम से 19 अप्रैल 2016 को मुकदमा दायर करवाया था। 31 मार्च 2023 को अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट विशाल श्योकंद की अदालत ने सुभाष गोयल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी कृष्ण कुमार को दो साल की सजा व चैक राशि का दोगुणा भुगतान करने का आदेश दिया। यह राशि आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा सुभाष गोयल को एक माह में देनी होगी।

फोटो: ऑर्डर की कॉपी-

CNR No HRSI030042562016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *