नशा तस्करों की फटी, हुई 10 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना, जानिए पूरा मामला

नशा तस्करों की फटी, हुई 10 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना, जानिए पूरा मामला
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नशा तस्करों की फटी, हुई 10 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना, जानिए पूरा मामला

मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक वर्ष 6 माह 15 दिन के भीतर मामले का निपटारा करते हुए आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कठोर सजा के आदेश दिए है। साथ ही कोर्ट ने दोषियों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर एक-एक साल की साधारण कैद के आदेश दिए है।

सदर सिरसा पुलिस ने 22 अप्रैल को राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गांव तलवाड़ा झील निवासी गुरविंद्र सिंह पुत्र हरवंत सिंह व अशोक पुत्र पूर्णराम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सदर सिरसा थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार पुलिस पार्टी को दोनों के सिरसा में स्मैक तस्करी की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस पार्टी ने चकराइयां के निकट नाकेबंदी कर दी।

इसी दौरान राजस्थान नंबर के एक मोटरसाइकिल पर दो युवकों को तलाशी के लिए रोका। नियमानुसार तलाशी उपरांत दोनों के कब्जे से 270-270 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद कोर्ट में मामले की मजबूती से की और साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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