रिश्वत लेने के दोषी क्लर्क को तीन साल कैद की सजा

कोर्ट में चल रहे अभियोग के अनुसार हेड मैकेनिक जयभगवान बडाला ने विजिलेंस को शिकायत देकर बताया था कि वो लंबे समय से रोडवेज में काम करने वाले मैकेनिकों की प्रमोशन का मामला उलझा हुआ था।

रिश्वत लेने के दोषी क्लर्क को तीन साल कैद की सजा
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हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. गगनदीप मित्तल की अदालत ने रोडवेज डिपो में 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए क्लर्क रामनिवास को तीन साल की सजा सुनाई। दोषी पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट में चल रहे अभियोग के अनुसार हेड मैकेनिक जयभगवान बडाला ने विजिलेंस को शिकायत देकर बताया था कि वो लंबे समय से रोडवेज में काम करने वाले मैकेनिकों की प्रमोशन का मामला उलझा हुआ था।

ऐसे में रोडवेज मुख्यालय ने - मैकेनिकों को उनकी पदोन्नति का हक देने के लिए क्लर्क रामनिवास को जिम्मेदारी सौंपी थी। रामनिवास ने सभी मैकेनिकों की सर्विस बुक इत्यादि दस्तावेज जुटाकर सौनियारिटी लिस्ट तैयार की थी।

इसमें मेरा नंबर भी आया था। आरोप है कि पदोन्नति दिलवाने के लिए सीनियोरिटी लिस्ट में नाम शामिल करने की एवज में रामनिवास बार बार 50 हजार रुपयों की रिश्वत मांग रहा था। ऐसे में 45 हजार रुपये में डील हुई थी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने रामनिवास को रिश्वत लेते पकड़ लिया था।

छह ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया आरोपित दोषी करार, सजा 19 को

जागरण संवाददाता, हिसार जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने छह ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपित खारा बरवाला निवासी कपिल को दोषी करार दिया है। 19 मार्च को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। मंडी आदमपुर थाना के एएसआइ हरजिंद्र सिंह ने थाना आदमपुर मंडी में केस दर्ज करवाया था कि वो अपनी टीम के साथ आदमपुर मंडी में स्टेडियम के पास गश्त पर मौजूद थे। सूचना के आधार पर गांव खारा बरवाला निवासी कपिल को काबू किया था। तलाशी के दौरान आरोपित के पास से छह ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।

हत्या मामले में एक दोषी करार, सजा 16 को

हिसार : नौ साल पहले गांव पेटवाड़ के पवन उर्फ टिंकू की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने आरोपित अमित को दोषी करार दिया। 16 मार्च को उसे सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने मामले में चार अन्य आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इनमें विनोद, नरेश पहलवान, जगदीप और सोनू शामिल हैं। अभियोग के अनुसार गांव पेटवाड़ निवासी राजेंद्र ने थाना नारनौंद में 18 अक्टूबर 2016 को केस दर्ज करवाया था कि वो मंदिर से घर जा रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर उसका भाई पवन उर्फ टिंकू था। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर आए तीन युवकों ने टिंकू पर फायरिंग शुरू। कर दी । करीब छह गोलियां लगने से उसके भाई की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर विनोद गैंग से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।

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