कर रहे है प्लेन या ट्रेन में सफर, तो ले जा सकते हैं साथ इतनी शराब, ज्यादा मात्रा में पकड़े जाने पर पड़ सकता है महंगा

अगर आप नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

कर रहे है प्लेन या ट्रेन में सफर, तो ले जा सकते हैं साथ इतनी शराब, ज्यादा मात्रा में पकड़े जाने पर पड़ सकता है महंगा
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खेतखाजाना

कर रहे है प्लेन या ट्रेन में सफर, तो ले जा सकते हैं साथ इतनी शराब, ज्यादा मात्रा में पकड़े जाने पर पड़ सकता है महंगा

यात्रा के समय अक्सर यह सवाल उठता है कि ट्रेन, प्लेन या मेट्रो में सफर करते समय पैसेंजर कितनी बोतल शराब साथ में ले जा सकते हैं और क्या बिल आवश्यक होता है। शराब को लेकर यात्रा करते समय नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विभिन्न राज्यों और देशों में अलग-अलग हो सकते हैं। हमारे देश में शराब की खरीदारी और प्रयोग की आयु सीमा भी विभिन्न होती है। इसलिए, यात्रा करने से पहले आपको उचित जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए।

भारतीय रेलवे में शराब की बोतलें

भारतीय रेलवे में यात्रा करते समय, शराब की बोतलें प्राथमिकता के तहत नहीं चली जाती हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों को शराब की खरीद पर प्रतिबंध लगा कर सावधान करता है। इसलिए, ट्रेन यात्रा के दौरान शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति नहीं होती है। यदि किसी यात्री के पास शराब की बोतलें होती हैं, तो वे उन्हें सुरक्षित रखने और पैकिंग करने के लिए आपूर्ति वाणिज्यिक गोदाम में जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारतीय रेलवे के नियमों का पालन करना चाहिए।

शराब ले जाने के नियम रेलवे में

रेलवे यात्रा करते समय, शराब ले जाने की संभावना से आपका अवगत होना चाहिए कि रेलवे के नियम शराब के सेवन को बेहद सख्ती से नियंत्रित करते हैं। भारतीय रेलवे के नियमावली में शराब के साथ यात्रा करने पर प्रतिबंध है। रेलवे कर्मचारी द्वारा शराब की खरीद और बिक्री, ट्रेन के रेस्टोरेंट या प्लेटफॉर्म पर शराब की आपूर्ति करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर दोषी ठहराया जा सकता है और सजा का प्रावधान भी है। इसलिए, ट्रेन में शराब ले जाना कानूनी और नियमित रेलवे यात्रियों के लिए सलाहकार नहीं है।

मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति

मेट्रो रेल सेवा शहरों में जलवायु नियंत्रण, यातायात के संचालन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय मेट्रो निगम लिमिटेड (DMRC) के तहत चलने वाली मेट्रो रेल सेवा में शराब के साथ यात्रा करने की अनुमति होती है। हालांकि, अपने यात्रा के पहले और यात्रा के दौरान उचित संग्रह करना और यथासंभव सामाजिक नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यात्रियों को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन और सुरक्षा के मामले में कोई अनुचितता बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

प्लेन में शराब ले जाने की अनुमति

हवाई यात्रा एक अन्य माध्यम है जहां शराब के साथ यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है, यह निर्भर करता है कि आप किस एयरलाइन के साथ यात्रा कर रहे हैं और उसके नियमों पर। कुछ एयरलाइन्स उड़ान में शराब की सेवा प्रदान करती हैं, जबकि कुछ दूसरी उड़ानों में यह सेवा उपलब्ध नहीं होती है। यदि यात्रा के दौरान शराब की सेवा उपलब्ध होती है, तो यात्रियों को उचित मात्रा में संयम से उपयोग करना चाहिए और यथासंभव संग्रह करना चाहिए। हवाई यात्रा के दौरान एकाग्रता और सुरक्षा के मामले में भी सख्ती बरतनी चाहिए।

आप अगर ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन शराब पीते हैं या फिर शराब की बोतल लेकर चलते हैं तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा. इस एक्ट के तहत कोई भी मादक पदार्थ आप रेलवे की संपत्ति में नहीं ले जा सकते. अगर आप नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

प्लेन में शराब ले जानें की बात करें तो कोई भी यात्री अपने हैंडबैग में 100 मिली तक शराब अपने साथ यात्रा के दौरान ले जा सकता है. वहीं अगर प्लेन के अंदर शराब पीने की बात करें तो कोई भी एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोस सकती है. शराब परोसने की सुविधा सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही उपलब्ध है.

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