ITR Filing: Income Tax Return फाइल करने की 31 जुलाई की Deadline बढ़ाएगी सरकार?

ITR Filing: Income Tax Return फाइल करने की 31 जुलाई की Deadline बढ़ाएगी सरकार?
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ITR Filing: असेसमेंट ईयर (Assessment Year 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की डेडलाइन (Deadline) 31 जुलाई 2023 है. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) 31 जुलाई तक अपना आईटीआई फाइल (ITR Filing) कर दें. क्योंकि सरकार आईटीआर करने की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है. उन्होंने साथ ही टैक्सपेयर्स से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा.

मल्होत्रा ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस साल पिछले वर्ष से ज्यादा रिटर्न दाखिल होंगे… हमें उम्मीद है कि यह पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए. पिछले साल 31 जुलाई तक लगभग 5.83 करोड़ IT रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो असेसमेंट वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन था.

उन्होंने कहा, हम Income Tax Return दाखिल करने वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आईटीआर (ITR) दाखिल करने की गति पिछले साल की तुलना में बहुत तेज है और हम उन्हें सलाह देंगे कि वे आखिरी क्षण तक इंतजार न करें और समयसीमा में किसी भी विस्तार की उम्मीद न करें.

उन्होंने कहा, इसलिए मैं उन्हें जल्द से जल्द अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सलाह दूंगा, क्योंकि 31 जुलाई की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है. टैक्स कलेक्शन लक्ष्य के संबंध में मल्होत्रा ने कहा यह कमोबेश 10.5% ग्रोथ के लक्ष्य के अनुरूप है.

मल्होत्रा ने कहा कि जहां तक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की बढ़ोतरी का सवाल है, यह अबतक 12% है. हालांकि, दर में कटौती के कारण उत्पाद शुल्क के मोर्चे पर ग्रोथ रेट 12% से कम है. उन्होंने कहा कि वास्तव में यह अभी नकारात्मक है और एक बार कर दरों में कटौती का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है. आम बजट 2023-24 के अनुसार, सरकार को चालू वित्त वर्ष में 33.61 लाख करोड़ रुपये की सकल कर प्राप्ति की उम्मीद है.

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