छात्रों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला-धर्मनिरपेक्षता के फैसले पर लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी

छात्रों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला-धर्मनिरपेक्षता के फैसले पर लगाई रोक
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छात्रों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला-धर्मनिरपेक्षता के फैसले पर लगाई रोक


नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दीp, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड यू.पी. मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को अधिनियम रद्द करने के धर्मनिरपेक्षता के फैसले पर लगाई रोक सिद्धांत का उल्लंघन 'असंवैधानिक' और करने वाला करार दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।

पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा,' मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक सरीखा है और प्रथम दृष्टया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह बात सही नहीं प्रतीत होती कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा।'

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 2004 के अधिनियम के प्रावधानों के गलत अर्थ निकाले। 1 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को 'असंवैधानिक' और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला करार दिया था।

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