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Pension Yojana: राजस्थान सरकार महिलाओ को देगी प्रति माह 500 से लेकर 1500 रूपये, जल्दी करें आवेदन, ये है योजना

Pension Yojana: राजस्थान सरकार महिलाओ को देगी प्रति माह 500 से लेकर 1500 रूपये, जल्दी करें आवेदन, ये है योजना

राजस्थान सरकार ने महिलाओं वार्षिक सहायता प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना’ की शुरुआत की है यह योजना प्रदेश की विधवा, गरीब अनपढ़ महिलाएं और तलाकशुदा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. जिससे उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और भी अपना खुद का काम शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती है.

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के तहत 18 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह ₹500 पेंशन के तौर पर दिया जाता है. 55 से 60 वर्ष की महिलाओं को 750 रुपए प्रति महीना और  75 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 पेंशन प्रदान की जाती है. इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक महिलाओं को यही पेंशन ₹1500 मिलती है. पेंशन की राशि महिलाओं के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है.

अगर आप भी सोचने में आवेदन करने के इच्छुक है तो इसकी आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज भी होना जरूरी है आईए जानते हैं किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी

जो महिला इस योजना के लिए आवेदन कर रही हैं उसका राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है. आवेदक महिला विधवा, तलाकशुदा या अनपढ़ होनी चाहिए. आवेदक महिला की प्रतिवर्ष आय 48,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस योजना में आवेदन के लिए महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तभी वह इस योजना में आवेदन कर सकती है।

जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

राशन कार्ड

जन्म प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

बैंक खाता पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा महिला के लिए

तलाक प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला के लिए

निवास प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

योजना में आवेदन के लिए महिलाएं अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाकर इस योजना में आवेदन कर सकती है. आवेदन फॉर्म भरने के साथ-साथ आपको सभी जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे. संबंधित विभाग द्वारा वेरिफिकेशन के बाद ही योजना की राशि आपके खाते में ट्रांसफर होगी

 

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