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Fasal bima yojana: राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को मिलेगा ₹10,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा, यहां कर सकते हैं आवेदन

Fasal bima yojana: राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को मिलेगा ₹10,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा, यहां कर सकते हैं आवेदन

कृषि क्षेत्र में हालिया मौसम के चलते किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब किसानों को फसल हानि के लिए प्रति हैक्टेयर 7,000 से 10,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। यह राहत राशि राज्य फसल सहायता योजना (State Crop Assistance Scheme) के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होने वाला है

योजना का उद्देश्य और लाभ

राज्य फसल सहायता योजना (Fasal Sahayata Yojana) के तहत किसानों को उनके खेतों में हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) के अतिरिक्त है, और इसमें 20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल नुकसान पर मुआवजा दिया जाता है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर ही लाभ मिलता है। इस प्रकार, फसल सहायता योजना किसानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करती है।

इस योजना के तहत, किसानों को मिलेगी मुआवजा राशि

फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा राशि प्रति हैक्टेयर पर दी जाएगी।
20 प्रतिशत या अधिक नुकसान पर 7,000 रुपये तथा 20 प्रतिशत से अधिक 10,000 रुपये
यह योजना रैयत (स्वामित्व वाले खेत) और गैर रैयत (किराए पर खेती करने वाले) दोनों प्रकार के किसानों के लिए उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ चाहिये

रैयत किसान के लिए

भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (31 मार्च 2022 के बाद)
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
गैर रैयत किसान के लिए

स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित)
दोनों के लिए

भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (31 मार्च 2022 के बाद)
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित)

आवेदन करने से पहले किसानों को कृषि विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य है। आवेदन के दौरान फसलों का चयन और बुवाई का रकबा अंकित करना होगा, और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।

आवेदन कैसे करें
बिहार राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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