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7th Pay Commission Leave Rules: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 42 दिन की विशेष छुट्टी

सरकार ने अंगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का प्रावधान किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। अब उन्हें 42 दिन की विशेष छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी अंगदान से जुड़ी है, और इसके लिए सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। अब, अगर कोई कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती होने और ठीक होने के बाद यह छुट्टी मिलेगी।

नए नियमों का क्या है महत्व?

हाल ही में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंगदान करने पर 42 दिन की विशेष छुट्टी दी जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस आदेश को जारी किया है और इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है।

क्या हैं छुट्टी के नियम?

सरकार ने अंगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का प्रावधान किया है। इस छुट्टी का लाभ उन्हें मिलेगा, जिन्होंने विशिष्ट शर्तों को पूरा किया है। यह छुट्टी किसी भी सर्जरी के लिए लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों को यह छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी।

अंगदान से जुड़ी छुट्टियों का महत्व

अंगदान एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का अंग दान करने के बाद, उसे अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ता है। इसके बाद, ठीक होने में काफी समय लगता है। इसलिए सरकार ने 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया है। इस छुट्टी को आकस्मिक छुट्टी के रूप में माना जाएगा।

कौन-कौन से अंग दिए जा सकते हैं?

केंद्रीय कर्मचारियों को जिन अंगों का दान करने पर यह छुट्टी मिलेगी, उनमें प्रमुख हैं:

  • किडनी: किडनी एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे एक जीवित व्यक्ति दान कर सकता है। यह शरीर के जरूरी कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
  • अग्न्याशय: अग्न्याशय का आधा हिस्सा भी दान किया जा सकता है।
  • लीवर: लीवर का एक हिस्सा दान किया जा सकता है, क्योंकि इसका हिस्सा फिर से खुद को बना सकता है।

विशेष छुट्टी के लाभ

यह छुट्टी कर्मचारियों को स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए आवश्यक समय देती है। अंगदान करने के बाद, कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

कौन-कौन से कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो अंगदान करने के इच्छुक हैं, इस छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। यह नियम केवल उन कर्मचारियों के लिए है, जो अंगदान की विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं।

सरकार के आदेशों की पुष्टि

सरकार के DOPT ने यह आदेश हाल ही में जारी किए हैं। इसके बाद, कर्मचारियों के लिए वेबसाइट पर भी इन आदेशों को अपलोड किया गया है। यह कदम सरकार द्वारा अंगदान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ताकि लोग इस नेक कार्य को करें।

कितने दिन की छुट्टी मिलेगी?

42 दिन की विशेष छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी अंगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगी। छुट्टी का लाभ उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के दिन से मिलेगा, और यह छुट्टी सर्जरी के एक सप्ताह पहले भी दी जा सकती है, यदि डॉक्टर की सिफारिश हो।

छुट्टी के लिए शर्तें

कर्मचारियों को इस छुट्टी का लाभ उठाने के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा। यदि कोई कर्मचारी इन शर्तों को पूरा नहीं करता, तो उसे यह छुट्टी नहीं मिलेगी।

केंद्र सरकार का यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?

यह कदम सरकार के लिए एक प्रेरणादायक निर्णय है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने इसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में लागू किया है। इस फैसले से कर्मचारियों को समय मिलेगा, ताकि वे अंगदान के बाद ठीक हो सकें।

अंगदान से जुड़े लाभ

अंगदान से न केवल स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक संदेश भी भेजता है। जब एक व्यक्ति अपना अंग दान करता है, तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद होता है।

सरकार का अंगदान के प्रति दृष्टिकोण

सरकार का यह कदम अंगदान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार का मानना है कि यदि अधिक से अधिक लोग अंगदान करेंगे, तो यह समाज के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह विशेष छुट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कदम है। यह छुट्टी कर्मचारियों को अंगदान के बाद ठीक होने के लिए पर्याप्त समय देती है। सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक अच्छा कदम है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जो लोगों को इस नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

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