ब्रेकिंग न्यूज़कृषि समाचारसरकारी योजना

Subsidy Krishi Yantra: कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने का मौका बढ़ा, जानें किसे मिलेगा लाभ और कैसे करें आवेदन

Subsidy Krishi Yantra: Opportunity to get subsidy on agricultural equipment increased, know who will get the benefit and how to apply

Subsidy Krishi Yantra: सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस योजना के तहत, सरकार ने मिनी दाल मिल और मिलेट मिल पर आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इन यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही, अन्य कृषि यंत्रों के लिए लॉटरी का आयोजन आज (7 जनवरी 2025) किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत, किसान भाई 15 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 16 जनवरी को लॉटरी जारी की जाएगी। अगर आप भी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आइए जानते हैं मिनी दाल मिल और मिलेट मिल पर मिलने वाली सब्सिडी की पूरी जानकारी।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी: मिनी दाल मिल और मिलेट मिल के लिए कितनी मिलेगी मदद
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत, मिनी दाल मिल और मिलेट मिल पर विशेष रूप से सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना मुख्य रूप से उन किसानों के लिए है, जो दाल मिल और मिलेट मिल जैसे यंत्रों का उपयोग करके कृषि उत्पादों को प्रोसेस करना चाहते हैं।

मिनी दाल मिल:
मिनी दाल मिल के लिए एससी और एसटी वर्ग के किसानों को अधिकतम 50% यानी ₹1,20,000 तक का अनुदान मिलेगा। वहीं, जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को इस यंत्र पर अधिकतम 40% यानी ₹96,000 तक की सब्सिडी मिलेगी।

मिलेट मिल:
मिलेट मिल पर भी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। एससी और एसटी वर्ग के किसानों को इस यंत्र पर अधिकतम 60% यानी ₹90,000 तक का अनुदान मिलेगा। जनरल और अन्य वर्ग के किसानों के लिए यह सब्सिडी 50% तक यानी ₹75,000 होगी।

इस सब्सिडी का लाभ पाने के लिए किसानों को योजना में आवेदन करना होगा और निर्धारित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है। किसान भाई जो मिनी दाल मिल और मिलेट मिल पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, वे राज्य सरकार के ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।

यदि किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नए किसान, जिनका पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें बायोमैट्रिक आधार सत्यापन के माध्यम से पहले पंजीकरण करना होगा। इसके बाद वे आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आवेदन के दौरान किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:

आधार कार्ड
बैंक पासबुक
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बी-1 की प्रति
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर

कृषि यंत्र पर डिमांड ड्राफ्ट, कितना और कहां बनवाना होगा
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को एक डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना होगा। इस डिमांड ड्राफ्ट को सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना अनिवार्य है।

मिनी दाल मिल:
100 किलोग्राम प्रति घंटा से कम क्षमता वाली मिनी दाल मिल के लिए ₹5,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।

मिलेट मिल:
100 किलोग्राम प्रति घंटा से कम क्षमता वाली मिलेट मिल के लिए भी ₹5,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।

इस डिमांड ड्राफ्ट को संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा और योजना में आवेदन करते समय इसे अपलोड करना होगा।

धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान भाई को अपने आवेदन के साथ धरोहर राशि का भुगतान करना होगा। यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी। बिना इस राशि के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

किसान यह डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए संपर्क विवरण
यदि किसान भाई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या महसूस करते हैं, तो वे निम्नलिखित संपर्क विवरण के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश
ऑफिस काम्पलैक्स, बी ब्लॉक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462023
दूरभाष क्रमांक: 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर: 0755-4935002
ई-मेल: dbtsupport@crispindia.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button