Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana : 1.80 लाख रुपये तक की मिलेगी सहायता

Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana : 1.80 लाख रुपये तक की मिलेगी सहायता
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Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana

:  अंत्योदय उत्थान की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र डाटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।

यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते हुए दी। वित्त मंत्री ने बताया कि Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana योजना के तहत 6 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपये, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये तथा 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपये सहायता प्रस्तावित की गई है। इस लाभ में 18-40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा का डीबीटी पोर्टल सितंबर, 2017 में परिचलन में आया था। डीबीटी पोर्टल पर 142 योजनाएं ऑनबोर्ड की गई, जिनमें से 58 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और 84 राज्य की योजनाएं हैं। वर्ष 2022-23 में दिसंबर, 2022 तक लाभग्राहियों को 11,250 करोड़ रुपये का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया गया है। इस स्कीम के शुरू होने के बाद 36.75 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाने से 1182 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है।

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मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। 6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके, भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहा हो या नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है, ताकि विभाग यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे।

इसी प्रकार, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपा गया है कि प्रत्येक युवा या तो शिक्षित हो या नौकरियों के लिए कौशलप्राप्त हो। 25 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को सौंपा गया है ताकि इस आयु वर्ग के युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि 40 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग द्वारा की जाएगी। यह सरकार को राज्य के लोगों तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।

मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। यह न्यास उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले वर्ग सी और डी श्रेणियों के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना, अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अलावा, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपये तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसम्पतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के संशोधित दिशानिर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं।

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