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Haryana Family ID: फैमिली आईडी कैसे बनवाएं और 8 अंकों व 9 अंकों वाले परिवार पहचान पत्र में क्या फर्क है

हरियाणा में फैमिली आईडी कैसे बनवाएं? जानिए आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, और 8 अंकों और 9 अंकों वाले पहचान पत्र में क्या फर्क है।

हरियाणा में फैमिली आईडी (Haryana Family ID) बनवाना हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया है। इस पहचान पत्र के बिना कई सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उठाना संभव नहीं होता है। अगर आप भी फैमिली आईडी बनवाने का विचार कर रहे हैं, तो इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि इसे कैसे बनवाया जा सकता है, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, और 8 अंकों और 9 अंकों वाली आईडी में क्या फर्क है।

फैमिली आईडी क्या है?

हरियाणा सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एक यूनिक पहचान पत्र जारी किया है, जिसे फैमिली आईडी कहते हैं। यह एक स्मार्ट कार्ड की तरह है, जिसमें पूरे परिवार की जानकारी होती है। इस कार्ड को ‘मेरा परिवार, मेरी पहचान’ अभियान के तहत जारी किया गया है। जिनके पास यह आईडी होती है, वे हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्र होते हैं।

पात्रता: फैमिली आईडी के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

  • निवासी प्रमाण: आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उम्र सीमा: आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • स्थायी पता: आवेदक के पास स्थायी पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

8 अंकों और 9 अंकों वाले परिवार पहचान पत्र में अंतर

हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी को दो श्रेणियों में बांटा है:

  1. स्थायी निवासी: जो लोग स्थायी रूप से हरियाणा में निवास करते हैं, उन्हें 8 अंकों की फैमिली आईडी जारी की जाती है।
  2. अस्थायी निवासी: जो लोग अस्थायी रूप से राज्य में रह रहे हैं, उन्हें 9 अंकों की आईडी दी जाती है।
श्रेणीपहचान पत्र का प्रकार
स्थायी निवासी8 अंकों की आईडी
अस्थायी निवासी9 अंकों की आईडी

परिवार पहचान पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

फैमिली आईडी के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:

  • आधार कार्ड (सभी परिवार के सदस्यों के)
  • वोटर आईडी
  • पैन कार्ड (परिवार के मुखिया का)
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता नंबर
  • 10वीं का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र
  • शादीशुदा लोगों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट
  • परिजनों की फोटोग्राफ
  • आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

आवेदन प्रक्रिया: फैमिली आईडी के लिए कैसे करें आवेदन?

फैमिली आईडी बनवाने के लिए आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जा सकते हैं। यहां ग्राम स्तरीय उद्यमी आपको आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे। आप अपना आवेदन जमा करने के बाद, 7 दिनों के भीतर फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं।

  • आप यहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • नजदीकी CSC केंद्र की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

फैमिली आईडी के लाभ

फैमिली आईडी के माध्यम से आप हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं और सेवाओं में प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यह ID आपकी पहचान के प्रमाण के रूप में भी काम करती है, जिससे सरकारी कामकाज और प्रक्रिया सरल हो जाती है।

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