High Court on Imran Khan: Imran Khan को बड़ी राहत, अल-कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की बेल

Update: 2023-05-12 12:26 GMT

Islamabad High Court on Imran Khan: जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की एक बेंच ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की. सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 2 हफ्ते की जमानत दे दी.

Imran Khan Case: इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो हफ्ते के लिए जमानत दे दी. इसके अलावा कोर्ट ने बाकी मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई तक इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए. जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की एक बेंच ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की. सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई. मंगलवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट परिसर से इमरान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी ठहराया था.

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