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Krishi yantra mela: 10 लाख की सब्सिडी के साथ किसान खरीद सकते हैं खेती के लिए महंगे कृषि यंत्र, ऑनलाइन आवेदन कर उठाएं लाभ, MP सरकार ने मांगे आवेदन

Krishi yantra mela: 10 लाख की सब्सिडी के साथ किसान खरीद सकते हैं खेती के लिए महंगे कृषि यंत्र, ऑनलाइन आवेदन कर उठाएं लाभ, MP सरकार ने मांगे आवेदन

मध्यप्रदेश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) की स्थापना के लिए किसानों को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग में सहूलियत प्रदान करना है, जिससे वे अपनी खेती को और अधिक आधुनिक और आसान बना सके।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 16 अगस्त को निकलेगी लॉटरी

मध्यप्रदेश शासन के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले, किसानों को अपने आवेदन के साथ 10,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य है। इस ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

इसके बाद, 16 अगस्त 2024 को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ पाने के लिए कोई भी किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO), अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसान, या SRLM (State Rural Livelihood Mission) के किसान समूह आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत चयनित होने वाले किसानों को अधिकतम 25 लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

यहाँ करें आवेदन
किसान ऑनलाइन पोर्टल ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन के साथ किसानों को 10,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट संबंधित संभाग के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। किसानों को दस्तावेज़ के तौर पर बैंक ड्राफ्ट के अलावा, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), बैंक ऋण की स्वीकृति पत्र आदि जमा करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

किसान अपने संबंधित जिले या संभाग के कृषि कार्यालय या कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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