Haryana : हरियाणा में 28 फरवरी तक लागू होंगे तीन नए कानून, CM सैनी ने किया एलान
Haryana : हरियाणा में 28 फरवरी तक लागू होंगे तीन नए कानून, CM सैनी ने किया एलान
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अवैध अप्रवास और अपराधों को रोकने के लिए तीन महत्वपूर्ण कानूनों को 28 फरवरी तक लागू करने का एलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में यह ऐलान किया और कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अवैध अप्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करने के लिए पुलिस को दिशा-निर्देश दिए हैं और इन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में यह पहली बार होगा जब इन कानूनों को लागू किया जाएगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मार्च के लक्ष्य के बजाय 28 फरवरी तक ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।
अवैध अप्रवास और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अवैध अप्रवासियों की गतिविधियों को काबू करने के लिए गंभीर है। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि वे विदेशों से आकर अवैध तरीके से अपराध करने वाले बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखें। इन बदमाशों के गुर्गे राज्य में भी सक्रिय हैं, और सरकार का उद्देश्य उनके खिलाफ एक प्रभावी अभियान चलाना है।
सैनी ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वे ऐसे अपराधियों के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई करें, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को जिन भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। इसके अलावा, पुलिस कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति बनाई जाएगी, ताकि जो पुलिसकर्मी अच्छा काम करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जा सके।
नूंह में पुलिस बटालियन और डायल 112 सेवा का सुधार
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नूंह जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि बटालियन की स्थापना से न केवल कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी, बल्कि पुलिस की प्रतिक्रियाशक्ति में भी तेजी आएगी। इसके लिए नूंह में भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी।
सैनी ने यह भी कहा कि डायल 112 सेवा को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि पुलिस घटनास्थल पर जल्दी पहुंच सके। वर्तमान में पुलिस का रिस्पांस टाइम लगभग छह मिनट 30 सेकेंड है, जिसे कम करके एक मिनट तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस की तत्परता बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का वादा किया।
हरियाणा सरकार का कड़ा कानून-व्यवस्था के लिए संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पुलिस को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में 300 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया था, और इस राशि का उपयोग पुलिस संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह और पुलिस विभाग को इस बारे में कार्य योजना बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं, ताकि यह राशि सही दिशा में खर्च हो सके और पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार हो सके।
हरियाणा सरकार का मानना है कि बेहतर पुलिसिंग से अपराधों पर काबू पाया जा सकता है और कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को यह भी निर्देश दिए कि वे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करने के लिए पूरी तत्परता से काम करें और जो अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करें।
ट्रैवल एजेंटों के लिए नए नियम
हरियाणा सरकार ने राज्य में ट्रैवल एजेंटों के लिए नया कानून बनाया है। अब हर ट्रैवल एजेंट को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह कदम अवैध इमीग्रेशन और मानव तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। इस कानून के तहत यदि कोई ट्रैवल एजेंट मानव तस्करी में शामिल पाया जाता है, तो उसे दस साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, उसकी संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान भी है।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह कदम राज्य में अवैध इमीग्रेशन और मानव तस्करी को रोकने के लिए जरूरी है, और इससे लोगों को सुरक्षित यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। इस कानून के तहत ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।